इजराइल जाने को निर्माण श्रमिक कर सकते हैं आवेदन : श्रम प्रवर्तन अधिकारी
इजराइल जाने को निर्माण श्रमिक कर सकते हैं आवेदन : श्रम प्रवर्तन अधिकारी

इजराइल जाने को निर्माण श्रमिक कर सकते हैं आवेदन : श्रम प्रवर्तन अधिकारी
लखीमपुर-खीरी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी संतोष त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि इजराइल में हुए युद्ध से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत इजराइल सरकार द्वारा भारत सरकार से निर्माण श्रमिकों की आवश्यकता बताई गयी है। इस हेतु निर्माण श्रमिक जिनका पंजीयन श्रम विभाग में है अथवा नहीं बायोडाटा व आधार कार्ड कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त कलेक्ट्रेट में जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के रोजगार के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इजराइल में सुरक्षित स्थान पर बिल्डिंग निर्माण से सम्बंधित कार्य करने वाले श्रमिक, राजमिस्त्री, टाइल्स कारीगर, शटरिंग कारीगर एवं जाल बनाने वाले कारीगरों को भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। श्रमिक उक्त चारों प्रकार में से किसी एक कार्य में निपुण हो। साथ ही श्रमिक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य है और कम से कम तीन वर्ष के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है।






