अवैध शस्त्र रखने के अभियुक्त को 20 दिन के कारावास व 1,000 रु० के अर्थदंड की सजा सुनाई गई
थाना पलिया पुलिस एवं अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सी०जे० एम० खीरी द्वारा अवैध शस्त्र रखने के अभियुक्त को 20 दिन के कारावास व 1,000 रु० के अर्थदंड की सजा सुनाई गई


थाना पलिया पुलिस एवं अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सी०जे० एम० खीरी द्वारा अवैध शस्त्र रखने के अभियुक्त को 20 दिन के कारावास व 1,000 रु० के अर्थदंड की सजा सुनाई गई
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत थाना पलिया पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय सी०जे० एम० खीरी द्वारा अवैध शस्त्र रखने के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है। जिनका विवरण निम्नवत् है (थाना पलिया) पर पंजीकृत ,मु0अ0सं0 144/96 धारा 25 आर्म्स एक्ट, से संबन्धित अभियुक्त (रमाकान्त पुत्र परसुराम) नि0 बवौरा थाना पलिया को 20 दिन के कारावास व 1,000 रु० के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी। लोक अभियोजक दिलीप श्रीवास्तव ,निरीक्षक असलम अली प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, विवेचक उ0 नि0 ब्यास शर्मा , कोर्ट पैरोकार का0 मनोज कुमार का विशेष योगदान रहा।





