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उत्तर प्रदेश

पराली जलाने वालों पर हुई सख्ती के तहत अबतक 1.02 लाख का लगा जुर्माना

अपने खेतों में किसी भी हालत में न जलाएं पराली : डीएम

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पराली जलाने वालों पर हुई सख्ती के तहत अबतक 1.02 लाख का लगा जुर्माना

– अपने खेतों में किसी भी हालत में न जलाएं पराली : डीएम

सावधान इण्डिया न्यूज, लखीमपुर-खीरी। जिले में पराली जलाने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए किसानों को प्रेरित करके पराली के प्रबंधन की कार्यवाही कराने के साथ ही सख्ती बरती जा रही है। प्रशासन अब तक फसल अवशेष जलाने वालों पर एक लाख दो हजार 500 रुपये का अर्थ दंड लगा चुका है। साथ ही पांच कंबाइन मशीनों को सीज किया जा चुका है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पराली न जलाएं, पराली जलाने से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पशुओं के ले लिए चारे की कमी होती है। उन्होंने जनपद के सभी कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को चेताया है कि कंबाइन मशीन के साथ स्ट्रारीपर अवश्य लगाएं। अन्यथा कंबाइन सीज करते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति का अर्थ दंड लगाया जाएगा। डीएम ने सभी लेखपालों व प्रधानों को अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में फसल अवशेष जलाने वाले लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए। कहा कि किसान पराली को गौशालाओं में निराश्रित पशुओं के चारे के लिए दान कर दें। अधीन ग्राम पंचायत में पराली जलाई जाने पर लेखपालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीएम ने कृषि विभाग के कर्मचारियों को भी क्षेत्रों में भ्रमण कर किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उपनिदेशक कृषि अरविंद मोहन मिश्रा ने बताया कि किसानों की ओर से लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। इससे खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है।पराली जलाने वाले लोगों पर अर्थदंड लगाया गया है।


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