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उत्तर प्रदेश

छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का छात्रों को मिले लाभ : डीएम

- डीएम ने ली स्कॉलरशिप की जनपदीय अनुमोदन कमेटी की बैठक

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छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का छात्रों को मिले लाभ : डीएम

– डीएम ने ली स्कॉलरशिप की जनपदीय अनुमोदन कमेटी की बैठक


लखीमपुर-खीरी। सामान्य, ओबीसी, एससी-एसटी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने गठित जिला स्तरीय अनुमोदन कमेटी की बैठक हुई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं में शासन के नियमों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। संशोधित नियमावली के तहत पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना में 12 वर्ष से कम एवं 20 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदक पात्र नहीं होंगे। वही दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में 40 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदक पत्र नहीं होंगे। डीएम ने कहा कि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ से कोई पात्र विद्यार्थी वंचित न होने पाए। गरीब परिवार से जुड़े प्रत्येक छात्र-छात्राओं को लाभ मिलना चाहिए। ताकि उनकी शिक्षा प्रभावित न हो। छात्र-छात्राओं के आवेदन की अच्छी तरह से जांच की जाए, जिससे कोई कमी न रहने पाए। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि छात्रवृत्ति योजना के लाभ पाने के लिए बीएड, पैरामेडिकल, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक बोर्ड के निजी एवं प्रोफेशनल कोर्सेज में आधारबेस फेस रिकॉग्नाइजेशन बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के तहत 75 फ़ीसदी उपस्थिति अनिवार्य होगी। उन्होंने छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, शासन से निर्गत समय-सारिणी/निर्देशों एवं प्रक्रियात्मक कार्यवाही से अवगत कराया गया। साथ ही ऑनलाइन आवेदन में आ रही समस्याओं के निदान की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में चर्चा की। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रोहित कुमार, शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी समेत विद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे।


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