क्राइम
दुष्कर्म के अभियुक्त को दस हजार के अर्थदण्ड के साथ पांच साल का कारावास
पलिया कोतवाली पुलिस, अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरान्त विशेष पॉक्सो न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा

दुष्कर्म के अभियुक्त को दस हजार के अर्थदण्ड के साथ पांच साल का कारावास
– पलिया कोतवाली पुलिस, अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरान्त विशेष पॉक्सो न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा

लखीमपुर-खीरी। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे ‘‘ऑपरेशन कनविक्शन’’ के तहत पलिया कोतवाली पुलिस द्वारा विवेचना एवं अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में विशेष पॉक्सो न्यायालय द्वारा आठ वर्ष की बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है।
बता दें कि पलिया कोतवाली में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 350/19 आईपीसी की धारा 376 एवं 5एम/6 पॉक्सो एक्ट से संबन्धित पलिया नगर के मेला मैदान निवासी अभियुक्त राधाकृष्ण पुत्र भजनलाल को पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गयी है। जिसमें लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडेय, निरीक्षक असलम अली प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, विवेचक पलिया कोतवाली निरीक्षक विद्या शंकर शुक्ला व कोर्ट पैरोकार उप निरीक्षक राजेश्वर का विशेष योगदान रहा।





