
पालियाकलाँ-खीरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में किसान हित में चलाई जा रही किसान मुफ्त विधुत आपूर्ति योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई 2024 तक कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर 01-04-2023 से चलाई जा रही इस योजना के तहत किसानों को 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह मुफ्त बिजली दिये जाने की व्यवस्था है। योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को 31 मार्च 2023 तक के पुराने बिजली बिल का भुगतान एकमुश्त अथवा छह किश्तों में करना होगा।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा इस योजना में पंजीकरण हेतु सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू इस योजना में पंजीकरण की तिथि 31 जुलाई तक बड़ा दी गयी है, जिसमें किसान अब अपने नलकूप के लिए बिजली कनेक्शन लेने के साथ ही मीटर लगवा सकेंगे, केवाईसी पूरी कर सकेंगे और एलईडी बल्ब व पंखा आदि उपकरण भी चला सकेंगे। इस आशय की जानकारी देते हुये अधिशासी अभियंता पालिया खण्ड निशांत ज्योति ने बताया कि शासन का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को योजना के माध्यम से लाभान्वित करना है।







