ठोस एवं अपशिष्ट प्रबन्धन में पालिका का सहयोग करें नगरवासी : के.बी.गुप्ता
ठोस एवं अपशिष्ट प्रबन्धन सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना, नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रावधान : डॉ0 नितिन गंगवार

पलियाकलां-खीरी। ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन में नगर को स्वच्छ रखने में सहयोग की अपेक्षा नगर पालिका परिषद पलियाकलां खीरी की ओर से पालिकाध्यक्ष के बी गुप्ता व अधिशासी अधिकारी डॉ0 नितिन गंगवार द्वारा पलिया नगरवासियों से व्यक्त करते हुये नगर को स्वच्छ बनाने एवं पर्यावरण संवर्द्धन में सहयोग की अपील की गयी है।
ठोस अपशिष्ट के विषय मे बतलाते हुये अधिकारी द्वय ने कहा कि घरेलू विषाक्त अपशिष्ट, ई-कचरा, दवा, प्रकाश बल्ब, मलबा,पालीथिन आदि तरल व ठोस पदार्थ के समुचित निस्तारण हेतु सरकार द्वारा पालिकाओं के प्रमुख दायित्व को निर्धारण हेतु उक्त कानून बनाया गया है जिसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ परिवेश उपलब्ध कराना है और यह स्वच्छता अभियान नगरवासियों के सहयोग के बिना सम्भव नही हो सकता। लोगों से उनके घरों व प्रतिष्ठानों से ठोस व तरल कूड़ा अलग अलग एकत्रित करने व पालिका की कूड़ा उठाने वाले वाहनों को देने अथवा घर के बाहर चिन्हित स्थान पर एकत्रित करने का अनुरोध किया गया। पालिकाध्यक्ष ने बताया कि संक्रमित कचरे के कारण संक्रामक बीमारियां आम जनजीवन को अस्तव्यस्त कर देती हैं, जिनके बचाव हेतु हमारे परिवेश का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि ठोस एवं अपशिष्ट प्रबन्धन सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है जिसका अनुपालन नहीं करने पर दण्ड का भी प्रावधान है।








