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उत्तर प्रदेश

मोहम्मदी में पराली जलाने के तीन मामले मिलने पर एसडीएम ने किसानों पर लगाया जुर्माना

मोहम्मदी में पराली जलाने के तीन मामले मिलने पर एसडीएम ने किसानों पर लगाया जुर्माना

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मोहम्मदी में पराली जलाने के तीन मामले मिलने पर एसडीएम ने किसानों पर लगाया जुर्माना


मोहम्मदी-खीरी। तहसील क्षेत्र में पराली जलाने के तीन मामले प्रकाश में आए हैं। इस पर एसडीएम डॉ अवनीश कुमार ने सम्बन्धित किसानों पर जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई की। साथ ही सम्बन्धित लेखपालों को भ्भी प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को सेटेलाइट से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम जैती में पराली जलाये जाने के दो और ग्राम कुम्हरौआ में एक मामला प्रकाश में आया। ग्राम जैती में दोनो घटनाओं के सम्बन्ध में कृषकों पर 5000 व 2500 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त दोनों कृषकों मोहन सिंह पुत्र सरजीत सिंह, मूलचन्द्र पुत्र ईतवारी के विरूद्ध आईपीसी की धारा-107/116 की कार्यवाही की गई। साथ ही क्षेत्रीय लेखपाल ध्रुवकुमार राही को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। ग्राम कुम्हरौआ में कृषक तेजपाल सिंह पुत्र कल्याण सिंह पर 2500 रूपये का जुर्माना लगाते हुए उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 107 एल व 116 की कार्यवाही की गई है। साथ ही क्षेत्रीय लेखपाल सन्तोष कुमार गौतम को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। गोला-खीरी: एसडीएम रत्नाकर मिश्रा ने बताया कि रविवार को गोला तहसील क्षेत्र में पांच किसानों द्वारा खेत में गन्ने की पत्ती जलाने की घटना सेटेलाइट के जरिए प्रकाश में आई। इस तहसील प्रशासन ने चारों किसानों से 25-25 सौ व एक किसान से पांच हजार सहित कुल 15 हजार का जुर्माना लगाया गया। सभी पांचो किसानों को 107/16 में पाबंद किया गया। इसके अलावा पांचो किसानों के सट्टे पर एक माह के लिए रोक लगा दी गई है। निघासन-खीरी: उपजिलाधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र के ग्राम चखरा में सेटेलाइट के जरिए गन्ने की पत्ती जलाने की घटना ट्रेस हुई। तहसील प्रशासन ने संबंधित काश्तकार पर जुर्माना लगाते हुए 107/16 की करवाही की गई और एक माह के लिए सट्टा निलंबन को डीसीओ को अवगत कराया गया। पलियाकलां: तहसील क्षेत्र के ग्राम जगदेवपुर में सेटेलाइट के जरिए गन्ने की पत्ती जलाने की घटना प्रकाश में आने पर उपजिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह व तहसीलदार आरती भीरा थानाध्यक्ष के साथ मौके पहंुचे। इस दौरान संबंधित काश्तकार के विरुद्ध जुर्माना लगाते हुए 107/16 की कार्यवाही की गई। साथ ही काश्तकार के गन्ने के सट्टे का एक माह के निलंबन करने के लिए डीसीओ को अवगत कराया गया है।


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