व्यापार मंडल पलिया ने सौंपा केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन
व्यापारियों को होगा इस नियम से नुकसान : अनूप मिश्रा

पलियाकला-खीरी। नगर व्यापार मंडल पलिया कला के पदाधिकारी ने एमएसएमई के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागू 15 दिन के अंदर व्यापारिक देयों की भुगतान की बाध्यता व एग्रीमेंट के मामलों में 45 दिन के अंदर भुगतान की बाध्यता को आम जनमानस के लिए काफी परेशानी पूर्ण बताते हुए धारा 43बीएच को अभिलंब वापस लिए जाने की मांग की गई है। व्यापारियों ने सरकार के इस निर्णय को व्यापार हित में कठिन चुनौती बताते हुए कहा कि वास्तविक में व्यावहारिक रूप से इस प्रकार लेनदेन किया जाना संभव नहीं है क्योंकि माल उधर बिकता भी है एवं पैसा भी देर से प्राप्त होता है इसलिए व्यापारियों को अपने द्वारा खरीदे गए माल के भुगतान करने में 15 दिन से अधिक का समय भी लगता है। ज्ञापन देने के दौरान नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष अनूप मिश्रा अनिल वर्मा जलालाबादी आशीष अग्निहोत्री राजीव गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यापारी उपस्थित रहे।






