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01 जुलाई से लागू हो रहे कानूनों के क्रियान्वयन पर कोतवाली पलिया में कार्यशाला व बैठक

01 जुलाई से लागू होबरहे नये कानूनों के क्रियान्वयन पर पलिया कोतवाली में कार्यशाला आयोजित

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पलियाकलां-खीरी। आगामी एक जुलाई से देश भर में लागू होने जा रहे तीन नये कानूनों के संदर्भ में उनके क्रियान्वयन को लेकर प्रभारी निरीक्षक विवेक उपाध्याय ने कोतवाली परिसर में आयोजित पुलिसजनों की बैठक में कानूनों की विस्तृत व्याख्या करते हुये उन्हें लागू करने के बिंदुओं व अपवादों के बारे में दिशा निर्देश दिये गये।
प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि देश 30 जून की रात बारह बजने के साथ ही अंग्रेजों द्वारा बनाये गए कानून समाप्त हो जाएंगे। 1 जुलाई से इनकी जगह तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे, नये कानून के लागू होने के बाद, देश में किसी भी अपराध की एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकेगी।इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह नये क्रिमिनल कानून देश में लागू होंगे। भारतीय दंड संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। नये कानूनों के अंतर्गत जांच, ट्रायल, और अदालती कार्यवाहियों में तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त एनसीआरबी ने मौजूदा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम एप्लिकेशन में तेईस कार्यात्मक संशोधन किये हैं। यह संशोधन नए सिस्टम में आसानी से कंप्यूटर से प्रथम सूचना दर्ज करने और सीसीटीएनएस संबंधित अन्य कार्य करने में सहायता करेंगे। बैठक व कार्यशाला के दौरान अपराध निरीक्षक जितेंद बहादुर सिंह, उपनिरीक्षक इंसाफ अली, अजय सिंह सहित पलिया कोतवाली के समस्त पुलिस अधिकारी व आरक्षीगणों ने उपस्थित रहकर नई कानून व्यवस्था के अनुसार विधि संगत कार्यवाही का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया।


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